Terms And Condition
आवेदन पत्र व उत्पाद प्राप्ति संबंधी नियम
आवेदन पत्र शुल्क से सम्बन्धित नियम
संस्थान द्वारा कार्मिक विभाग की अनुशंसा, रिक्त पदों के लिये योग्य आवेदकों के चुनाव व संस्थान की परियोजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये विभिन्न विभागों में अलग-अलग पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों से ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। भर्ती में आवेदन का आमंत्रण सामान्यतः प्रिंट मीडिया, समाचार पत्रों, संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट, एवं संस्थान के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से किया जाता है।
प्रत्येक पद पर आवेदन के लिये एक आवेदन राशि संस्थान में ऑनलाइन (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट इत्यादि) माध्यम से जमा करनी होती है। यह राशि अप्रतिदेय (Non-Refundable) होती है। किसी भी पद के लिये किया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदेय है।
विक्रय सहायक हेतु — उत्पाद प्राप्ति हेतु जमा राशि के सम्बन्धित नियम
- विक्रय सहायक को उत्पाद प्राप्ति हेतु ₹10,000/- की राशि कार्य सम्बन्धी घोषणा पत्र के साथ चालान के जरिए या डिजिटल पेमेंट के द्वारा जमा करवानी होगी।
- विक्रय सहायक को समस्त उत्पाद FOR संस्थान द्वारा देय होगा।
- संस्थान से उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक राशि ₹15,000/- ही जमा करवानी है। उससे प्राप्त उत्पाद को बेचने से प्राप्त राशि लगातार ऑनलाइन (क्रेडिट/डेबिट/नेट-बैंकिंग/UPI/वॉलेट) के माध्यम से जमा करानी होगी। जमा की राशि के एवज में संस्थान द्वारा उत्पाद ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजा जाता है। यदि विक्रय सहायक स्वयं नगद देता/देती है, तो वह इसके लिये स्वयं जिम्मेदार रहेगा; संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
राशि वापसी नियम (जिला प्रसार अधिकारी )
- उत्पाद प्राप्ति हेतु राशि जमा कर देने के बाद यदि जिला प्रसार अधिकारी अपना चयन रद्द करवाता है, तो राशि में से 10% काट कर शेष राशि वापसी दी जायेगी तथा चयन रद्द कर दिया जायेगा।
- यदि जिला प्रसार अधिकारी उत्पाद लेने के बाद उसे बेच नहीं पाता है, तो वह चयन रद्द करने का आवेदन करके संस्थान की उत्पाद वापसी नीति (Back Policy) के तहत उत्पाद वापस कर सकता है। संस्थान केवल पुनः बेचे जा सकने वाले उत्पाद ही स्वीकार करेगा और संस्थान द्वारा दिए गए मूल्य में से 10% काटकर लिया जायेगा
- यदि ग्राहक/पशुपालक/किसान उत्पाद खरीदने की तिथि से 5 दिनों के भीतर उत्पाद वापस कर के धन वापसी के लिए आवेदन करता है, तो विक्रय सहायक उन उत्पादों को संस्थान को वापस कर सकता है—बशर्ते उत्पाद पुनः बिक्री के योग्य हों। अंतिम निर्णय संस्थान का होगा।
अन्य नियम (विक्रय सहायक)
- 2 माह तक कार्य लक्ष्य शून्य रहने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
- विक्रय सहायक को कोई आवास/कार्यालय प्रदान नहीं किया जायेगा।
- विक्रय सहायक को नियमित नियुक्ति में 2 वर्ष पूर्ण करने से पूर्व कोई विशेषाधिकार अथवा प्राथमिकता नहीं होगी।
- विक्रय सहायक को अन्य बोनस एवं भत्ता आदि देय नहीं होंगे।
मार्केटिंग एजेंट हेतु — उत्पाद प्राप्ति हेतु जमा राशि के सम्बन्धित नियम
- मार्केटिंग एजेंट को उत्पाद प्राप्ति हेतु ₹15,000/- की राशि घोषणा पत्र के साथ चालान या डिजिटल पेमेंट द्वारा जमा करनी होगी।
- मार्केटिंग एजेंट को समस्त उत्पाद FOR कम्पनी द्वारा देय होगा।
- संस्थान द्वारा प्रत्येक बार जमा की गई राशि के एवज में उत्पाद भेजा जायेगा।
- उत्पाद प्राप्त कर उसे बेचे जाने के बाद प्राप्त राशि नियमपूर्वक चालान के माध्यम से जमा करनी होगी। विपणिंग एजेंट द्वारा किए जाने वाले नगद व्यवहार हेतु वह स्वयं जिम्मेदार होगा; संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।
राशि वापसी नियम (मार्केटिंग एजेंट)
- राशि जमा कर देने के बाद यदि मार्केटिंग एजेंट अपना चयन रद्द करवाता है तो राशि में से 10% काट कर शेष राशि वापसी दी जायेगी।
- यदि मार्केटिंग एजेंट उत्पाद लेने के बाद बेच नहीं पाता है, तो वह चयन रद्द करने का आवेदन कर सकता है; संस्थान केवल पुनः बेचे जा सकने वाले उत्पाद स्वीकार करेगा और 10% कटौती के पश्चात राशि वापसी करेगा।
- ग्राहक/पशुपालक/किसान खरीद की तिथि से 5 दिनों के भीतर उत्पाद वापस कर सकते हैं—यदि उत्पाद पुनः बिक्री योग्य हैं; अंतिम निर्णय संस्थान का होगा।
अन्य नियम (मार्केटिंग एजेंट)
- 2 माह तक कार्य लक्ष्य शून्य रहने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
- मार्केटिंग एजेंट को कोई आवास/कार्यालय उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
- मार्केटिंग एजेंट को नियमित नियुक्ति में 2 वर्ष पूर्ण करने से पूर्व कोई विशेषाधिकार अथवा प्राथमिकता नहीं होगी।
- मार्केटिंग एजेंट को अन्य बोनस एवं भत्ता आदि देय नहीं होगा।
पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता (AHW)
- पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम (फीड सप्लीमेंट) प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण पूर्ण होने और नियुक्ति से पूर्व संस्थान में न्यूनतम उत्पाद खरीद राशि ₹15,000/- जमा करानी होगी। यह राशि सुरक्षा/प्रशिक्षण शुल्क राशि के अतिरिक्त होगी।
- पशु पालक/किसान परिवार द्वारा स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम कैन (5 लीटर) की खरीद पर एक लाख का दुर्घटना बीमा (निःशुल्क) जारी किया जायेगा — एक कैन खरीदने पर एक व्यक्ति के लिये एक वर्ष के लिये ₹1,00,000 का दुर्घटना बीमा मिलेगा।
- कक्षाये प्रारम्भ होने व प्रथम किस्त जमा कराने पश्चात पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक साल के लिये ₹2,50,000 (दो लाख पचास हजार) का निःशुल्क दुर्घटना बीमा जारी किया जायेगा। (जनवरी 2021 से बीमा राशि ₹1,00,000 से बढ़ाकर ₹2,50,000 कर दी गयी है)।
- पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता को संस्थान के लक्ष्य पूर्ण करने पर तीन हजार (₹3,000) अतिरिक्त बोनस भुगतान किया जायेगा; निर्धारित लक्ष्य लगातार एक वर्ष तक पूर्ण करने पर संस्थान की ओर से नियमानुसार एक मोटरसाइकिल प्रदान की जायेगी।
सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी नियम
- प्रशिक्षण में प्रवेश के समय ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न सुरक्षा/प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी चाहने हेतु आवेदन पत्र ₹100 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा कर जमा करना होगा।
- पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता घोषणा पत्र में दिये गये नियमानुसार एवं लक्ष्यानुसार पशु सेवा केंद्र पर एक वर्ष कार्य करने पर सुरक्षा/प्रशिक्षण शुल्क राशि लौटाई जायेगी। उस राशि में रजिस्ट्रेशन शुल्क व परीक्षा शुल्क शामिल नहीं हैं। प्रशिक्षण रजिस्ट्रेशन शुल्क व परीक्षा शुल्क वापसी देय नहीं है।
- संस्थान में नियुक्ति नहीं चाहकर केवल प्रशिक्षण प्राप्त करने के एवज में सुरक्षा/प्रशिक्षण शुल्क राशि वापस नहीं की जायेगी।
विशेष
संस्थान द्वारा उपर्युक्त वर्णित प्रत्येक पद पर नियमानुसार एवं लक्ष्यानुसार कार्य करने पर मासिक वेतन दिया जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर मासिक वेतन में आनुपातिक कटौती कर भुगतान किया जाता है। बोनस व अन्य भत्ते नियमानुसार दिये जायेंगे।
राजस्थान कृषि एंड डेयरी विकास संस्थान